रायपुर. कबीरधाम जिले के 82 गांवों में ज़मीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हट गई है. ये गांव दलदली क्षेत्र के हैं. राजस्व और आपदा विभाग ने आदेश जारी कर 12 साल से लगी रोक को हटा लिया है.
इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री और कबीरधाम के विधायक मोहम्मद अकबर ने बताया कि इन गांवों के लोगों ने उनसे मुलाकात करके इस रोक को हटाने की मांग की थी. गांव वालों का कहना था कि ज़मीन न बेच पाने की वजह से उनका शादी-ब्याह और बीमारी का सामना करना मुश्किल हो जा रहा है. वे बारह साल से कोई निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं. अकबर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की. मामले का परीक्षण कराया गया. जिसके बाद ये रोक हटा ली गई.
करीबधाम जिले के कवर्धा और पंडरिया के दलदली क्षेत्र के आसपास के ये 82 गांव हैं. जहां 2007 में तात्कालीन कलेक्टर सोनमणि वोरा ने ज़मीनों की खरीद-बिक्री और पंजीयन पर रोक लगा दी थी. तब से यहां के रहने वाले लोग अपनी ज़मीनें नहीं बेच पा रहे थे. राजस्व विभाग ने अपने आदेश में माना है कि 2007 में लगी रोक भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के प्रावधानों का उल्लंघन था.
दरअसल, ये क्षेत्र दलदली के आसपास के हैं. जहां बालको बॉक्साइड का उत्खनन करती है. ये खनन केसमरदा, सेमसाटा, मुंडादादर,बोदई में गांवों में हो रहा है. इसके आस-पास ये 82 गांव थे. बताया जाता है कि तात्कालीन कलेक्टर ने भविष्य में संभावित बॉक्साइड के लिए सर्वेक्षण के काम की संभावना को देखते हुए रोक लगा दी थी. 12 साल में वहां सर्वे का काम नहीं हुआ.