वीरेंद्र गहवई. बिलासपुर. बस्तर मेडिकल कॉलेज की भर्तियों में दिये जा रहे 84 प्रतिशत आरक्षण के नियम को हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में चुनौती दी गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर राज्य शासन से जवाब मांगा है.
बस्तर संभाग में रहने वाले केजी मधुकर ने अधिवक्ता अनीश तिवारी और अतुल केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बस्तर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जारी भर्ती के विज्ञापन और भर्ती नियम को चुनौती दी गई. इस याचिका में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में हो रही कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन द्वारा 84 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट के समर वेकेशन के बाद होगी.
ये भी पढ़ें-
- Hair care tips: आप भी बालों में लगते हैं गर्म तेल, तो जान लें इसके बड़े नुकसान
- ‘श्रद्धालुओं से ज्यादा VVIP मेहमानों को…’, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप…
- MP TOP NEWS TODAY: मन की बात में रातापानी टाइगर रिजर्व की चर्चा, बीच सड़क केमिकल रिसाव, सिंधिया के नाम पर चाचा-भतीजे ने किया कांड, अय्याश सरपंच पति को BJP का नोटिस, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
- AAP Star Campaigners List: ‘आप’ के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, केजरीवाल, CM आतिशी समेत 40 दिग्गज भरेंगे हुंकार, टिकट नहीं मिलने वालों को भी मिली जगह, चौंका रहा ये नाम
- खबर का असर: रेप के आरोपों में घिरे सरपंच पति को बीजेपी का कारण बताओ नोटिस, BJP नेत्री ने दुष्कर्म कर अबॉर्शन का लगाया था आरोप
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें