वीरेंद्र गहवई. बिलासपुर. बस्तर मेडिकल कॉलेज की भर्तियों में दिये जा रहे 84 प्रतिशत आरक्षण के नियम को हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में चुनौती दी गई है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी कर राज्य शासन से जवाब मांगा है.
बस्तर संभाग में रहने वाले केजी मधुकर ने अधिवक्ता अनीश तिवारी और अतुल केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें बस्तर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जारी भर्ती के विज्ञापन और भर्ती नियम को चुनौती दी गई. इस याचिका में बताया गया है कि मेडिकल कॉलेज में हो रही कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन द्वारा 84 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट के समर वेकेशन के बाद होगी.
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