नासिर हाकिम,महासमुंद. यहां से पार्टनरशिप में अस्पताल चलाने के नाम पर 91 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. रायपुर निवासी शीला शर्मा ने अर्पिता हॉस्पिटल सरायपाली के संचालक सत्येंद्र प्रधान के खिलाफ सरायपाली थाने में शिकायत की है. जिसके बाद पुलिस ने सत्येंद्र प्रधान के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. मामला महासमुंद के सरायपाली थाना का है.
पुलिस के मुताबिक थाने में लिखित शिकायत में शीला शर्मा ने बताया कि भागीदारी फर्म के अनुबंध 6 जुलाई 2016 के तहत जुलाई 2016 में मेमर्स अर्पिता हॉस्पिटल सरायपाली के नाम पर पार्टनरशिप फर्म पंजीकृत कराया गया था. आरोपी सत्येन्द्र प्रधान द्वारा उक्त अर्पिता हॉस्पिटल सरायपाली को एकल स्वामित्व के तहत पंजीयन कराकर संचालित किया जा रहा था. साथ ही सत्येन्द्र प्रधान के द्वारा पार्टनरशिप डीड निस्पादित कराकर अर्पिता हॉस्पिटल सरायपाली के नाम पर कुल 91 लाख 67 हजार 675 रूपये धोखाधड़ी की है. पार्टनरशिप डीड होने के बावजूद आरोपी ने अस्पताल एकल स्वामित्व में संचालन जारी रखा है.
जिसकी शिकायत अब सरायपाली थाने में की गई है. मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्या जांच करते हुए बैंक स्टेटमेंट और कागजों की जांच के बाद संचालय सत्येन्द्र प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले कि विवेचना शुरू कर दी है. जांच के दौरान पुलिस आगे आरोपी पर धारा बढ़ने के साथ आरोपियों की संख्या भी बढ़ने की बात कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.