Rajasthan News: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह के निर्देशन मे टीम ने पिपराली रोड पर सभी दुकानो पर जांच की। पिपराली रोड पर रैस्टोरेंट, कैफे एवं दुकानो पर जांच की एवं 9 दुकानों पर जहां बीड़ी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद पाये गये उन दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की एवं दुकानदारों को तम्बाकू उत्पाद नही बेचने के लिए निर्देशित किया गया।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की टीम ने पुलिया से लेकर पिपराली चौराहे तक एवं कोचिंग संस्थानों के आस पास सभी जगह जांच की एवं चालान काटे गए। जिन दुकानदारो ने तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना पर्दर्शित नही कर रखी थी उन दुकानदारों पर धारा 6 (a) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे मे तम्बाकू उत्पाद बेचते पाये जाने पर धारा 6 (b) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।
विधार्थियों को समझाया गया कि तम्बाकू एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। व्यापारियो को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमो का उचित रुप से पालन करने के निर्देश दिये गये।टीम मे एनटीसीपी प्रभारी डॉ. संजय शर्मा,दीनदयाल लुगारिया एवं पुलिस विभाग से उधोग नगर थाने से अशोक कुमार साथ रहे।
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