नई दिल्ली. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने एमसीडी को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे कोचिंग सेंटरों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है, जो किसी इमारत के भूतल, पहली मंजिल पर संचालित हों और इमारत की उंचाई नौ मीटर से अधिक न हो. यह स्पष्टीकरण ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया गया.
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान में जून माह में आग लग गई थी, जिससे बचने के लिए छात्र खिड़कियां तोड़कर रस्सियों और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरे थे.
पत्र में कहा गया, मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत संज्ञान लिया था और 25 जुलाई को एमसीडी को कुछ निर्देश जारी किए थे.