नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट)यूजी के आधार पर पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में दाखिले देने के फैसले पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि जब अन्य विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय की ओर से लाई गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) यूजी के आधार पर इस पाठ्यक्रम में दाखिले दे रहे हैं तो डीयू कोई अलग नहीं है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले केवल सीयूईटी के आधार पर होंगे तो आप कोई अलग नहीं हैं. पीठ ने डीयू के वकील को याचिका पर 25 अगस्त को अगली सुनवाई होने से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.