Rajasthan News: जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा के 5 किमी क्षेत्र के अंदर रात पर घूमने पर बैन लगा दिया गया है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए है।

इस आदेश के अनुसार सरहदी इलाकों में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। यह आदेश 12 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। अगर तय समय के दौरान बाहर रहता है तो उसे इसके लिए परमिशन लेनी होगी। वर्ना ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह आदेश आज से लागू हो गया है, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगा।

इन गांवों में लगा बैन

जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जैसलमेर और पोकरण तहसील के 52 गांवों में बैन लगाया गया है। जिनमें किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला और कुरिया बेरी गांव शामिल है।

शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की स्थिति में वैलिड अनुमति-पत्र की व्यवस्था की गई, जो गांव के पास स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से लिया जा सकेगा। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से भारत-पाक सीमा पर नशे की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, घुसपैठ के भी मामले सामने आए है।

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