नई दिल्ली.  देश के नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 150 सीटें होंगी. फिलहाल यह सीमा अधिकतम 250 सीटों की है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए स्नातक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और मौजूदा पाठ्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के ये नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे. नए नियमों में कहा गया कि राज्य सरकार जब मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर आवश्यकता का प्रमाण पत्र जारी करे तो यह देखे कि 100 सीट का नया मेडिकल कॉलेज करीब 10 लाख की आबादी को कवर करे.

220 बिस्तरों का अस्पताल जरूरी नए मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस समेत कुल 21 विभाग होने चाहिए. कॉलेज शुरू करने के लिए कम से कम 220 बेड का अस्पताल होना चाहिए, जहां 80 फीसदी मरीज भर्ती होने चाहिए. नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के लिए यदि परिसर लीज पर लिया जाए तो वह कम से कम 30 साल की लीज पर होना चाहिए.

दो भूखंड में हो सकता है संस्थान नए नियमों में मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए छात्रावास और शैक्षिक संस्थान या तो मात्र एक परिसर में होंगे या अधिकतम दो भूखंड में. कॉलेज और अस्पताल के भूखंडों के बीच की दूरी के लिए यात्रा का अधिकतम समय 30 मिनट होगा. भवन कम से कम 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि पर पर्याप्त निर्मित क्षेत्र होना चाहिए.