Rajasthan News: जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में कैदियों के कल्याण और जेल के हालात के मामले में राज्य सरकार को सुझाव दिया है. अदालत ने कहा है कि मौजूदा जेल परिसर घनी आबादी के बीच स्थित हैं. ऐसे में यहां राशि खर्च करने की बजाए जेल परिसर को ही आबादी से दूर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा कि जालंधर सहित अन्य कई जगहों पर जेल को आबादी से दूर शिफ्ट किया गया है. इससे होने वाला खर्च अभी संसाधनों पर हो रहे खर्च से कम ही रहेगा. साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से पूर्व में दिए आदेश की पालना को लेकर 16 नवंबर तक का समय दिया है. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
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