कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 (Patwari Recruitment Exam 2022) में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी गई। याचिका शिवम शुक्ला नामक परीक्षार्थी ने लगाई थी।

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दरअसल, सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता पटवारी चयन परीक्षा में क्वालीफाई नहीं है। वह डिसक्वालीफाई हो गया है।

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वहीं कर्मचारी चयन मंडल की ओर से राहुल दिवाकर ने न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता का रिजल्ट पेश किया। इस आधार पर जस्टिस शील नागु और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की डबल बेंच ने याचिका को निरस्त कर दिया।

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