दतिया। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दतिया (Datia) में जिला न्यायालय ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने लीगल एडवाइजर बनकर महिला से होटल में रेप किया था।
दरअसल, 11 मई 2018 को कोतवाली थाना में खंडवा की रहने वाली पीड़िता ने आवेदन पत्र देकर बताया था कि 22 अप्रैल 2018 को उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र के रहने वाले योगेंद्र सांगले से हुई थी, जिसने अपने आप को लीगल एडवाइजर बताया था। योगेन्द्र सांगले ने यह भी कहा था कि उसकी मध्य प्रदेश के आईजी-डीआईजी से अच्छी पहचान होने से वह मदद कर सकता है। पीड़िता का उसके पति के साथ न्यायालय में मामला चल रहा था, इसलिए उसे लीगल एडवाइजर की आवश्यकता थी तो वह आरोपी की बातों में आ गई।
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11 मई को योगेंद्र सांगले ने महिला से कहा कि वह दतिया पीतांबरा मंदिर में दर्शन करने जा रहा है। आप भी चलो तब पीड़िता उसके साथ दर्शन करने के लिए दतिया आई और होटल ग्रेट गैलेक्सी में दतिया में रुकी। आरोपी योगेंद्र ने महिला से कहा कि उसकी दतिया में पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान है वह अपने दोस्त के साथ रुक जाएगा, लेकिन रात 12:30 बजे योगेंद्र सांगली ने पीड़िता को फोन करके कहा कि उसकी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वह कुछ समय के लिए होटल में आ रहा है। बाद में चला जाएगा। इसके बाद आरोपी होटल आया और वह पीड़िता से फ्लर्ट करने लगा और अलग तरह की बातें करने लगा। रात 1 बजे योगेंद्र सांगले ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और बोला कि तुम्हारे आपत्तिजनक फोटो मेरे पास है, किसी को बताया तो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा।
पीड़िता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने धारा 366, 376 एवं 450 भादवि के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। आज मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश श्रतु राज सिंह चौहान ने आरोपी योगेंद्र सांगले को बलात्कार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई l
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