भोपाल। राजू मेंटाना (Raju Mentana) को तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) से बड़ी राहत मिला है। हाईकोर्ट ने राजू मेंटाना के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रकरण को खारिज कर दिया है। राजू मेंटाना को हवाला प्रकरण में मुख्य आरोपी बनाया गया था।

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सुनवाई के दौरान तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो ये याचिकाकर्ता मंतेना के प्रति अन्याय होगा। इसलिए इस प्रकरण को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि केवल संदेहों को विश्वास का आधार नहीं बनाया जा सकता, कुछ सबूत होने चाहिए।

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हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने ईओडबलू की भोपाल ई टेंडर संबंधी FIR के आधार पर मेंटाना पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन ईओडब्ल्यू का मामला सिद्ध नहीं हो पाया तो ये मामला नहीं बनता।

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