गरियाबंद। बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग जिलों में कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा लिए जा रहे गृह भाड़ा भत्ता की जानकारी मांगी जा रही है. राज्य शासन के जारी किए गए आदेश के अनुसार शासकीय सेवा में संलग्न किसी एक परिवार के दो या उससे अधिक व्यक्ति गृह भाड़ा भत्ता का लाभ ले रहे हैं तो यह वित्त नियम 4 के तहत अनुचित है और ऐसे लोगों के खिलाफ शासन जल्द ही रिकवरी शुरू कर सकता है. फिलहाल राज्यभर के सभी विभागों में खास कर शिक्षा विभाग से इस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है. इसी कड़ी में गरियाबंद में भी शिक्षा विभाग में जानकारी जुटाई जा रही है.
ज्ञात हो कि जिलेभर कई ऐसे शासकीय सेवक है जो पति पत्नी और अन्य संबंधी एक ही घर में रहते हुए भी पृथक पृथक गृह भाड़ा भत्ता का लाभ ले रहे है. कई परिवार ऐसे भी है जो शासकीय भवन में रहकर खुद भाड़ा नहीं लेते लेकिन अपने परिवार के अन्य शासकीय कर्मियों के नाम पर भाड़ा भत्ता ले रहे हैं. विशेष सूत्रों की माने तो वर्तमान में 1 शिव कुमार आडिल शिक्षक बेंदकुरा मिडिल स्कूल की पत्नी सुनीता आडिल सहा.शिक्षक मालगांव प्राथमिक शाला. 2 शिवनारायण तिवारी शिक्षक पाथरमोहंदा मिडिल स्कूल पत्नी भारती तिवारी सहा. शिक्षक भिलाई प्राथमिक शाला. 3 विमला पटेल प्रधान पाठक प्रा शाला जड़ज़जाद पति नरोत्तम पटेल शिक्षक जड़जड़ा. 2018 से लेकर वर्तमान तक तीनो पति पत्नी द्वारा गरियाबंद ब्लॉक में रहकर भाड़ा भत्ता लिया जा रहा हैं. पिछले पांच साल की अनुमानित राशि निकले तो 1 कर्मी द्वारा पिछले 5 सालों में एक लाख से अधिक की राशि नियम विरुद्ध ली जा चुकी है.
अब गृह भाड़ा भत्ता लेने के पूर्व देना होगा घोषणा पत्र
राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसे शासकीय कर्मचारीयों द्वारा भी शासन से गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है. जिनके पति-पत्नी संघ, मंडल, बैंक, निगम इत्यादि में कार्यरत हैं अथवा संस्था द्वारा आवंटित मकान में रहते हैं और संस्था से गृह भाड़ा प्राप्त करते हैं. यह नियम अनुकूल नहीं है. राज्य शासन द्वारा सभी विभागों का ध्यान उपरोक्त प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए पुनः निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रमुख गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे की एक ही आवास में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी द्वारा ही गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है. अब कर्मचारियों द्वारा गृह भाड़ा भत्ता के आवेदन के साथ घोषणा पत्र में कर्मचारी के साथ एक ही मकान में रहने वाले कर्मचारी के साथ-साथ शासकीय संघ मंडल बैठक निगम इत्यादि की जानकारी भी देनी होगी.
अधिकतर शिक्षक पति-पत्नी ले रहे गृह भाड़ा भत्ता का लाभ, रिकवरी हुई तो आयेंगे करोड़ों रुपए
गृह भाड़ा भत्ता अधिनियम के नियम विरुद्ध सबसे अधिक लाभ जिलेभर के उन शिक्षाकर्मियों द्वारा लिया जा रहा है. जो पति पत्नी के आधार पर एक ही जगह में ट्रांसफर लेकर साथ में रह रहे है और दोनो में से एक कर्मी नियम विरुद्ध भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहा है . अब ऐसे कर्मियों की जानकारी जुटाई जा रही है. एल बी वर्ग के व्याख्याता, शिक्षक, सहा.शिक्षक को भाड़ा भत्ता का लाभ सांविलिय होने के बाद 2018 से मिलना शुरू हुआ है. भाड़ा भत्ता का लाभ लेने वालो में इनकी संख्या अधिक है. तो वही व्याख्याता, प्रधान पाठक और उच्च श्रेणी शिक्षक में भी जिलेभर के कई परिवार इसका लाभ ले रहे है. और कई तो ऐसे है जो लाभ लेने के बाद रिटायर हो गए है. अब देखना यह है कि शासन ऐसे लोगो से कैसे रिकवरी करता है . जिले भर में अगर नियम विरुद्ध भत्ता लेने वालो पर कार्रवाई होती है तो शासन के खाते करोड़ों रुपए वापस आ जायेंगे और भविष्य में भाड़ा भत्ता अधिनियम के तहत ही किसी एक शासकीय सेवक को भाड़ा मिलेगा जिससे भी हर माह लाखों रुपए की बचत होगी.
आकाश छीकरा कलेक्टर गरियाबंद ने कहा कि इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है. जानकारी के बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उसके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद दास ने कहा कि राज्य शासन के आदेश की जानकारी मिली है. हमारे द्वारा इस तरह के शिक्षको की सूची तैयार की जा रही है जो पति पत्नी साथ में रहते हुए भाड़ा भत्ता का लाभ ले रहे है. उनके द्वारा ली जा रही राशि की भी गणना की जा रही है. इनकी जानकारी एकत्र कर उच्चाधिकारियों को रिकवरी के लिए सूची सौंपी जाएगी.
Threads App पर lalluram.com को फॉलो करने के लिए https://www.threads.net/@lalluramnews इस लिंक पर क्लिक करें, ताकि आपको देश दुनिया की पल-पल की खबरें मिलती रहेंगी.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें