Rajasthan News: राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपये का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा।
प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जाएंगे। कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 3 लाख रुपये का परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपये की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत मानदेय कर्मियों जैसे- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि को उचित संरक्षण एवं आर्थिक सहयोग की दृष्टि से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 बनाये जाने की घोषणा की थी।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- भोपाल में 1800 की ड्रग्स पकड़ाने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फैक्ट्री मालिकों पर नए कानून के तहत FIR
- थाने पहुंचे थे कलेक्टर-एसपी, पुलिसकर्मियों ने Bisleri की जगह दे दिया Billseri, डीएम ने चलवा दिया बुलडोजर
- भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस, जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार, ये है पूरा मामला
- 1800 करोड़ की ड्रग्स का मामला: गुजरात के गृहमंत्री ने CM मोहन यादव समेत MP पुलिस का जताया आभार, मुख्यमंत्री ने कही यह बात
- Karwa Chauth 2024: पहले करवा चौथ में क्यों पहनना चाहिए शादी का जोड़ा? जानें इसका महत्व