कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) शहर में अपने ही दामाद की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपी ससुर को चार साल की सजा के साथ ही एक करोड़ की रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन रामकुमार शिवहरे को अनुपातहीन संपत्ति रखने के मामले में दोषी माना है। विशेष न्यायालय ने रामकुमार को चार साल की सजा से दंडित किया है। रामकुमार के खिलाफ यह शिकायत उसके गुजरात में तैनात दामाद अमोल शिवहरे ने की थी।
दामाद अमोल और बेटी के बीच कई सालों से चल रहे पारिवारिक विवाद के बाद दामाद ने ससुर की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में दस साल पहले की थी। बताया गया था कि ससुर का वेतन मात्र कुछ हजार है, लेकिन उसने अपने एक बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से एमबीबीएस कराया और उसका छोटा बेटा भी एमबीबीएस कर रहा है। इसके अलावा उनके पास जमीन, मकान, वाहन भी हैं। जिनकी कीमत लाखों में है, जबकि घर में कमाने वाला अकेला रामकुमार शिवहरे था।
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21 अक्टूबर 2013 को लोकायुक्त में लैब टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत की गई थी। 9 सितंबर 2016 को उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी पर अपनी आय से 375 फीसदी ज्यादा अनुपातहीन संपत्ति है। हालांकि कोर्ट ने दोषी लैब टेक्निशियन पर 283 फीसदी ही अनुपातहीन संपत्ति होना माना था। दोषी लैब टेक्नीशियन जून 1981 नौकरी में आया था। उसकी आय करीब 40 लाख रुपए के आसपास थी, जबकि उसने खर्च एक करोड़ 82 लाख किया था।
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