मुजफ्फरनगर. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में टीचर ने मुस्लिम छात्र की पिटाई हिंदू छात्रों से करवा दी. इसको लेकर सरकार द्वारा गठित बाल कल्याण समिति मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने मीडिया को बयान जारी किया है.
जारी बयान में डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि “किसी भी पीड़ित/देखभाल और संरक्षण वाले बालक की पहचान उजागर करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 का उल्लंघन है. इसके लिए 6 माह का कारावास या दो लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकते हैं.
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शोशल मीडिया पर वायरल मुजफ्फरनगर के बालक के प्रकरण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 76 के और अन्य सुसंगत धाराओ में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया से पहचान वाले वीडियो हटाने को कहा हैं. अन्यथा कार्रवाई होगी.
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