उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पिता को खेत से बुलाने गई 11 वर्षीय नाबालिग के साथ चार साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने मुख्य रेपिस्ट और कातिल राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई हैं। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोषी राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा मिंटू उर्फ शैलेंद्र व जितेंद्र को आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।

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क्या था पूरा मामला

अमृतपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 19 जनवरी 2019 को दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें कहा गया था कि छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी पत्नी ने उसे बुलाने के​ लिए 11 वर्षीय पुत्री को खेत पर भेजा था। लेकिन, पुत्री खेत पर नहीं पहुंची। जब वह घर पहुंचे तो पता चला कि पुत्री घर नहीं आई। जब उन्होंने खोजबीन की कुछ दूरी पर सरसों के खेत में पुत्री की चप्पल पड़ी मिली। खेत में अंदर जाकर देखा तो मिट्टी में उसका शव दबा था।

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दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनाई सजा

मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी ने जांच के दौरान जनपद उन्नाव थाना शफीपुर निवासी राधेश्याम, गांव उधरनपुर लीलापुर निवासी मिंटू उर्फ शैलेंद्र व जितेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी राधेश्याम को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा मिंटू उर्फ शैलेंद्र व जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है।

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