बीडी शर्मा, दमोह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने दमोह (Damoh) जिले के गंगा जमना स्‍कूल (Ganga Jamna School) के आरोपी कर्मचारियों को सशर्त जमानत दी है। जबलपुर (Jabalpur) उच्च न्यायालय ने स्कूल की प्राचार्य असफा शेख, शिक्षक अनस और भृत्य रुस्तम अली को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही कहा कि हिंदू लड़कों को तिलक और कलावा बांधकर आने से मना नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इन शर्तों के आधार पर जमानत दी है। कहा कि आरोपी अपने जुर्म को फिर नहीं दोहरायेंगे। किसी भी स्कूली छात्र को कलावा और तिलक लगाने से मना नहीं किया जाएगा। एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त पाठनीय सामग्री के अलावा किसी धर्म विशेष की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। किसी भी गैर इस्लामिक धर्म के छात्रों को धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाये। हिंदू और जैन धर्म की छात्राओं को हिजाब पहनने मजबूर नहीं किया जाएगा।

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बता दें कि गंगा जमना स्कूल हिजाब और धर्म परिवर्तन मामले से सुर्खियों में आया था। नगर पालिका ने स्कूल का अवैध अतिक्रमण हटाया था। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहन कर आने पर मजबूर किया जाता था। हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में स्कूल की जांच शुरू हुई थी।

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इसके बाद मतांतरण और बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने जैसे मामले का भी खुलासा हुआ था। राज्य शासन के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई और स्कूल की मान्यता निलंबित की गई। साथ ही स्कूल प्रबंधन के 11 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया था।

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