Mera Bill Mera Adhikar scheme: जीएसटी लकी ड्रा ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई और केंद्र और राज्यों ने इस वित्तीय वर्ष के लिए इनाम योजना के लिए 30 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रा पायलट आधार पर छह राज्यों में शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से योगदान दिया जाएगा। मल्होत्रा ने कहा, ‘जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र और राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।
उन्होंने कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 प्रतिशत है, जबकि जीएसटी लॉन्च से पहले 15 प्रतिशत राजस्व तटस्थ दर की परिकल्पना की गई थी। इस वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा है.
इन 6 राज्यों में शुरू हुई योजना, निकलेंगे 810 लकी ड्रॉ
सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में 1 सितंबर को पायलट आधार पर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की। हर महीने 810 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। हर तिमाही में 2 बंपर लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे।
महीने में 10,000 रुपये के 800 लकी ड्रॉ और 10 लाख रुपये के पुरस्कार वाले 10 ड्रॉ होंगे। हर तिमाही 1 करोड़ रुपये का बंपर ड्रॉ होगा. मल्होत्रा ने कहा, “लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसटी इनवॉइस उनका अधिकार है, बिक्री के बाद सेवा के लिए यह जरूरी है और हमने लोगों को जागरूक करने के लिए यह योजना शुरू की है।”
कैसे मिलेगा इनाम?
इसका उद्देश्य ग्राहकों को उनकी खरीद का चालान यानी खरीदारी के समय बिल प्राप्त करना और फिर बिल को पोर्टल पर अपलोड करना है। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा।
पुरस्कारों से परे, इस योजना का लक्ष्य एक जिम्मेदार उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देना है। व्यक्तियों को वैध चालान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह पहल कर चोरी को रोकने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने में योगदान देगी। डिजिटल रूप से संचालित यह प्रयास जीएसटी प्रक्रियाओं और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
ऐसे अपलोड करें बिल
भाग लेने के लिए, व्यक्तियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी बिलों को ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लकी ड्रा के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम बिल मूल्य 200 रुपये होना चाहिए और प्रति माह अधिकतम 25 बिल अपलोड किए जा सकते हैं।
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