नोएडा . नोएडा प्राधिकरण से संबंधित आवंटित संपत्ति का नक्शा पास कराना और पूर्णता प्रमाणपत्र लेना महंगा हो जाएगा . अब नक्शा पास कराने के लिए 30 और पूर्णता प्रमाणपत्र लेने के लिए 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फीस देनी होगी . दोनों मामलों में यह शुल्क अब तक 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगता था .

12 अगस्त को नोएडा प्राधिकरण की हुई 210 वीं बोर्ड में ये शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था . बोर्ड बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई थी . नई दरें लागू होने से अब घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना और काम पूरा होने पर नोएडा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र लेने के अधिक जेब ढीली करनी होगी . नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2010 के बाद नक्शा पास कराने और पूर्णता प्रमाणपत्र शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी .

जो शुल्क नोएडा प्राधिकरण ने अब तय किए हैं, वे पहले से ही ग्रेनो प्राधिकरण में लागू हैं . उन्हीं शुल्क को नोएडा में भी लागू करने का निर्णय लिया था . अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रकार के भवनों का नक्शा पास कराने के लिए प्रत्येक मंजिलों के ढके हुए क्षेत्र पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा . अभिन्यास योजना के लिए चार हेक्टेयर तक के भूखंड के लिए दो रुपये प्रति वर्ग मीटर और इससे बड़े आकार के भूखंड के लिए एक रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा . पूर्णता प्रमाणपत्र लेने के लिए सभी प्रकार के भवनों के लिए सभी मंजिलों के ढके हुए क्षेत्र पर 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर और अभिन्यास योजना के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक के भूखंड के लिए 1 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा .

हर महीने 80 आवेदनों को मंजूरी दी जा रही

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण में हर महीने नक्शे और पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए करीब 70-80 आवेदन को मंजूरी दी जा रही है . इनमें बिल्डर से लेकर आम लोगों तक के आवेदन शामिल होते हैं . अगर सभी कागजात पूरे हैं और साइट पर नियमों के अंतर्गत ही निर्माण हो रखा है तो आवेदन के 2-3 दिन में मंजूरी दे दी जाती है . अब सोमवार से जो भी आवेदन आएगा उसको नया शुल्क देना होगा .

प्रवर्तन खंड बनाने के लिए नियुक्तियां होंगी

शहर में मंजूर नक्शे से अलग हटकर लोग निर्माण करा रहे हैं . प्राधिकरण का नियोजन विभाग इसे रोक नहीं पा रहा . यह प्राधिकरण से मंजूर नक्शे से अलग अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है . बोर्ड बैठक में निर्माण पर कार्रवाई के लिए प्रवर्तन खंड बनाने को मंजूरी दी थी . अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन खंड बनाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभाग में सिविल में सहायक प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी . इसमें करीब 20 पद पर भर्ती की जाएगी .

जानें पहले और अब की दरें

इसी तरह से मकान निर्माण के बाद सीसी लेने का शुल्क पहले 15 रुपये प्रति वर्गमीटर था, जिसे बढ़ाते हुए अब 35 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है. यानी 2000 हजार वर्गमीटर के मकान के लिए पहले जहां 30 हजार रुपये आपको देने होते वहीं, अब इसके लिए आपको 70 हजार रुपये देने होंगे.