Rajasthan News: राज्य सरकार ने राजस्व बकायों के पुराने प्रकरणों के शीघ्र समाधान और हितधारकों को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजनाओं की समयावधि बढ़ा दी है। अब 31 दिसम्बर 2023 तक बकाया राशि जमा कराने पर नियमानुसार ब्याज व पैनल्टी में छूट मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त हितधारकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत एमनेस्टी योजनाओं की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से वेट  एमनेस्टी स्कीम, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, आबकारी एमनेस्टी, रीको एमनेस्टी, खनन संबंधी एमनेस्टी, ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी, जीएसटी एमनेस्टी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एमनेस्टी योजना की समयावधि को 31 दिसम्बर तक बढ़ाया गया है। इन एमनेस्टी योजनाओं के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान पर ब्याज एवं शास्ति आदि में भारी छूट दी जा रही है। 

उल्लेखनीय है कि एमनेस्टी योजनाओं में से वेट एमनेस्टी स्कीम, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, आबकारी एमनेस्टी, रीको एमनेस्टी, खनन संबंधी एमनेस्टी एवं ऊर्जा संबंधी एमनेस्टी की अवधि 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त हो रही है। जीएसटी एमनेस्टी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की एमनेस्टी योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो चुकी है।

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