नई दिल्ली। भाजपा नेता की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया है. सुनीता के खिलाफ दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज कराकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का कथित उल्लंघन करने का आरोप है.

तीस हजारी अदालत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हरीश खुराना की याचिका पर 29 अगस्त को यह समन जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि प्रथम दृष्टया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए आरोपी व्यक्ति सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला बनता है. इसलिए आरोपियों को तदनुसार तलब किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर 2023 को होगी.

खुराना ने 2019 में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह दिल्ली के साहिबाबाद (गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र) और चांदनी चौक की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है. सुनीता अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराधों के लिए भी दंडित की जा सकती है, जो झूठी घोषणाएं करने से संबंधित है. खुराना की ओर से वकील रत्ना अग्रवाल और चैतन्य पेश हुए.