प्रयागराज. सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया और कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर है, इसलिए याची की जमानत मंजूर नहीं की जा सकती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमाकांत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रवृत्ति का है. ऐसे में याची को जमानत नहीं दी जा सकती है. हालांकि कोर्ट ने निचली अदालत को मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो याची की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है.
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बता दें कि आजमगढ़ के अहरौला इलाके में फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी. इस दौरान कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला की जिस दुकान से मृतकों ने शराब खरीदी थी उसके असल मालिक समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव हैं.
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