कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में छावनी क्षेत्र में पार्षद चुनाव मामले में सुनवाई हुई है। जिसमें हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने मर्जिंग के बाद चुनावी प्रक्रिया पर काम करने का जवाब दिया है। वहीं अब अक्टूबर में मामले की सुनवाई होगी।

केंट इलाके में पार्षद चुनाव कराने को लेकर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कैंट बोर्ड, जबलपुर के चुनाव न कराए जाने को लेकर केन्द्र सरकार से जवाब-तलब कर लिया है। यहां मर्जर के नाम पर चुनाव टल रहे है। जिसको लेकर हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। वहीं केंद्र सरकार ने जवाब में छावनी क्षेत्र का नगर निगम में मर्ज होने का हवाला दिया जा रहा।

हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने लिखित में जवाब दिया है। जिसमें कहा गया कि छावनी क्षेत्र के कुछ एरिया का नगर निगम में मर्ज करने का काम चल रहा है। जिसमें मर्जिंग के बाद चुनावी प्रक्रिया पर काम करने का जवाब दिया है। वहीं केंद्र सरकार के जवाब को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है। अब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मामले की सुनवाई होगी।

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