राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब और नर्मदा में क्रूज व मोटर बोट पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने डीजल और उससे निकलने वाले उत्सर्जन को जलीय जीव और इंसानों के लिए खतरा बताया है।

भोपाल का बड़ा तालाब, नर्मदा समेत प्रदेश के सभी वाटर बॉडीज में क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। एनजीटी ने इसे अवैध गतिविधि ठहराते हुए आदेश दिए हैं। एनजीटी ने बताया कि डीजल और डीजल इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन इंसानों के साथ साथ जलीय जीवों के लिए खतरा है।

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एनजीटी ने इसके पीछे का कारण बताया कि उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है। जिसके चलते यह इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए ही कैंसरकारी है। आपको बता दें कि भोज वैटलेंड के लिए जारी यह आदेश नर्मदा नदी के साथ ही प्रदेश की सभी प्रकार की वेटलैंड पर लागू किया जाएगा। वेटलैंड उन्हें कहा गया है जिनका इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति, खेतों में सिंचाई और जलीय कृषि के लिए होता है।

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एनजीटी ने राज्य सरकार को 3 माह के अंदर इस आदेश का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। वहीं इस आदेश से अब बांधों के प्रोजेक्ट अटक सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म दर्जनभर से अधिक नए टूरिज्म प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है।

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