लखनऊ. कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है. फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई. अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो भविष्य में अभियुक्त पुनः फ्रेश आवेदन कर सकता है.

फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने के मामले में इरफान की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है. जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी स्थित नजीर फातिमा के घर पर आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान समेत कई लोगों के खिलाफ सात नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

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इसी मामले में वांछित सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ढूंढ रही थी. इरफान के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कानपुर से फरार होने की योजना बनाई थी. इसके लिए इरफान ने सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली व मौसा इशरत अली समेत अन्य लोगों का सहारा लिया. इरफान ने अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की थी.

एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी के बाद इरफान की राहत के रास्ते बंद होने शुरू हो गए थे. सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत न मिलने पर इरफान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इरफान को कोई राहत नहीं दी. इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

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