ITR NEWS : सरकार ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. इसके अलावा ऐसी कंपनियां, जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत होती है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 (ITR-&) में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है. चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.51% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपये रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों की ओर से अधिक एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान एडवांस टैक्स पेमेंट 21% बढ़ा है.