उन्नाव. 9 साल की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है. पुरवा कोतवाली के पाशाखेड़ा निवासी विनोद शर्मा घर में बच्चों को पढ़ाता था. विनोद के खिलाफ 27 जून 2018 को कक्षा पांच की 9 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

छात्रा के पिता का आरोप था कि विनोद ने बच्ची से अपने घर में दुष्कर्म किया. घर पहुंची बच्ची को रक्तस्त्राव हो रहा था. परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने आपबीती बताई. पिता बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंचा और मामला दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया.

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सोमवार को अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विवेकानंद विश्वकर्मा ने शिक्षक को दोषी माना. न्यायाधीश ने विनोद को दस साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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