लखनऊ. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर DGP उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण नीति का आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश द्वारा जिनकी सेवाएं एक जनपद में 03 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या दिनांक 31.05.2024 तक 03 वर्ष पूर्ण हो जाएगी या उनके विरूद्ध कोई जांच/शिकायत प्रचलित हो, की स्क्रीनिंग हेतु शासन द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करते हुए कमेटी की आख्या विवरण सहित पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के माध्यम से शासन को 07 दिन में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है.

डीजीपी मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक/ उप निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाए. पुलिस निरीक्षक के प्रकरण में वह निरीक्षक जो कट आफ डेट दिनांक: 31.05.2024 तक विगत 04 वर्षों में 03 वर्ष की अवधि पूर्ण कर रहे हैं, को उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाना है. जो निरीक्षक दिनांक: 31.05.2022 से पूर्व उस विधान सभा क्षेत्र में हुए सामान्य / उप निर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त है, को भी उस जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित किया जाएगा.

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जो उपनिरीक्षक विगत 04 वर्षों में 03 वर्ष की अवधि कट आफ डेट दिनांकः 31.05.2024 तक उस पुलिस सब डिवीजन में पूर्ण कर रहे है, का स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से दूसरे पुलिस सब डिवीजन जो उस विधान सभा क्षेत्र में न पड़ता हो में स्थानान्तरित किया जाना है. अगर जिले के छोटे क्षेत्र की वजह से यह किया जाना सम्भव न हो तो उसे जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया जाए.

जो उपनिरीक्षक दिनांक: 31.05.2024 से पूर्व उस विधान सभा / लोक सभा क्षेत्र में हुए सामान्य / उपनिर्वाचन में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, का भी स्थानान्तरण उस पुलिस सब डिवीजन से अन्य विधान सभा क्षेत्र में किया जाए. तीन वर्ष की अवधि में निरीक्षक/ उप निरीक्षक की उस जनपद में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जाएगा.

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ऐसे निरीक्षक/उप निरीक्षक जो आगामी 06 माह ( कट ऑफ डेट 31.05.2024) में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उपरोक्त निर्देशों से मुक्त रखा जायेगा परन्तु वे चुनाव सम्बन्धित कर्तव्यों में नियोजित नहीं किए जाएंगे. यदि किसी कर्मी के विरूद्ध विगत चुनाव में शिकायत के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया हो अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो उससे निर्वाचन सम्बन्धी कार्य नहीं लिया जाए.

कोई भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनैतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है तो उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय, यदि प्रकरण गम्भीर है और जोन/कमिश्नरेट में समायोजन सम्भव नहीं है तो प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाए.

कोई भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक जो जनपदीय पुलिस में कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव कारण सहित इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाए. डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कार्य दिनांक: 30.09.2023 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय और इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराएं.

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