पंजाब के सरकारी कर्मचारी अब अपने जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) अकाउंट में जमा धनराशि से अधिक ब्याज हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। पंजाब के कर्मचारी अब एक साल में GPF अकाउंट में केवल पांच लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे।

इससे पहले पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए GPF अकाउंट में कैश जमा करवाने की कोई सीमा नहीं थी। साथ ही खाते में जमा धनराशि पर कर्मचारियों को सात प्रतिशत से अधिक ब्याज भी मिलता था। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के बाद अब सरकारी कर्मचारी प्रति माह अपने वेतन में से केवल 40 हजार रुपए की GPF खाते में जमा करवा सकेंगे।


केंद्र सरकार ने नियम 1962 के नियम 9डी के उप-नियम (2) के तहत क्लॉज-सी की उप-धारा-I में किए गए उपबंध को पंजाब में लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पंजाब सरकार ने केंद्रीय निर्देशों का हवाला देते हुए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि साल 2023-24 के दौरान सभी कर्मचारी और अधिकारी GPF में पांच लाख रुपए से अधिक धनराशि जमा नहीं करवा सकेंगे।

निर्धारित समय में एडजस्ट की जाएगी रकम


यदि किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की GPF में जमा की गई रकम सालाना पांच लाख रुपए से अधिक होने की संभावना होगी, तो संबंधित विभाग द्वारा शेष महीनों में GPF रकम को निर्धारित सीमा के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा।

GPF में पहले से पांच लाख रुपए तो अब नहीं होगी रकम जमा


यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का GPF पहले ही पांच लाख रुपए से अधिक है, ऐसे में शेष महीनों में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का कोई पैसा GPF में जमा नहीं किया जाएगा। इस नए नियम को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने अपने नियम में भी ढील दी है। इसके तहत GPF योगदान को वेतन का कम से कम पांच फीसदी रखने के निर्देश दिए गए हैं।