नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बहाल रखने के 2022 के अपने फैसले की समीक्षा करेगा. इसके लिए शीर्ष अदालत ने विशेष पीठ गठित की है.

शीर्ष अदालत ने जुलाई, 2022 में धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी, जब्ती की शक्ति और जमानत के लिए दो शर्तें पूरी करने के प्रावधानों को बहाल रखा था.

जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार के मामले में जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर 18 अक्तूबर से सुनवाई करेगी. जस्टिस कौल ने ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान विशेष पीठ के गठन के बारे में जानकारी दी.