कटक. ओडिशा हाई कोर्ट ने पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार से जुड़ी रिट याचिका पर करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील पीतांबर आचार्य ने रत्न भंडार को खोलने और मरम्मत की आवश्यकता के संबंध में पर्याप्त तर्क उपस्थित किए. इसी तरह, सरकारी वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने अदालत को गहनों की स्थिति और मरम्मत की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिट याचिका पर सुनवाई की गई है. इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वरिष्ठ वकील पीतांबर आचार्य ने यह जानकारी दी है.
बताते चलें कि श्रीमंदिर का रत्न भंडार का चाबी लगभग पांच साल से नहीं मिल रहा है. इस पर श्रीमंदीर प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक चुपी साधे हुए हैं. इसलिए रत्न भंडार की असली स्थिती के बारे में जानने के लिए एक रिट पिटिसन दर्ज किया गया था.
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