प्रयागराज. आगरा के दयालबाग इलाके में राधास्वामी सत्संग सभा पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की. अदालत ने मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश मामले पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख लगाते हुए दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची की ओर से याचिका में संशोधन की अर्जी दाखिल की गई. कोर्ट ने संशोधन की मंजूरी दे दी. सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया. कोर्ट ने कहा उसी दिन सुनेंगे.

राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका में आरोप है कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है वह सत्संग सभा के नाम से ही है. सत्संग सभा की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुलडोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया.

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जानकारी के अनुसार राधास्वामी सत्संग सभा की याचिका 225 पेज की है. जिसमें 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है. इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रेकॉर्ड को भी याचिका में शामिल किया गया है.

वहीं सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब और पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ लगाए गए हैं. बता दें कि जमीन खाली कराने के दौरान गत रविवार को हिंसा हुई थी. सत्संगियों की तरफ से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.

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