नई दिल्ली. अधिग्रहित जमीन के एवज में मुआवजा जारी ना करने पर अदालत ने दक्षिण-पूर्व के उप-जिला अधिकारी (एडीएम) कार्यालय की अचल संपति की कुर्की के आदेश दिए हैं.
इससे पहले अदालत ने जमीन मालिकों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे. लेकिन प्रतिवादी एडीएम कार्यालय की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था कि सरकारी खाते में नकदी ना होने की वजह से यह रकम अदा नहीं की गई. इसके बाद अदालत ने कुर्की के आदेश दिए थे.
साकेत स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राहुल राहुल भाटिया की अदालत ने 26 जुलाई 2023 को एडीएम कार्यालय की अचल संपति की कुर्की के आदेश दिए थे. हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त, 2023 को इस आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को चार सप्ताह में अधिग्रहित जमीन के एवज में मुआवजा रकम के भुगतान का आदेश दिया था. अब जबकि चार सप्ताह का समय भी समाप्त हो गया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कुर्की की कार्यवाही को शुरू करने के लिए पांच अक्तूबर तक बैलिफ की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं.