![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2024/11/lalluram-add-Carve-ok.jpg)
Rajasthan News: उदयपुर . राजसमंद जिला सहकारी भूमि विकास बैंक में फर्म के फर्जी दस्तावेज पेश कर दस लाख रुपए उठाने वाले आरोपी कुम्हारियाखेड़ा नमाणा राजसमंद निवासी राजकुमार खटीक की न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
आरोपी खटीक व अन्य के खिलाफ एसीबी जयपुर ने जांच की थी. एसीबी ने पेश किए दस्तावेजों में बताया कि नोजा सिंह ने परिवाद पेश किया था कि उसकी भूमि समतलीकरण एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए भूमि विकास बैंक राजसमंद से डेढ़ लाख का ऋण लिया. उसके बाद टेंट व्यवसाय के लिए छह लाख का ऋण और लिया. जिसकी सभी किस्तें जमा करवाने के बाद उसने बैंक से वापस ऋण के लिए आवेदन किया.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2023/09/2020_2image_11_14_366554015two-held-for-pmky-fraud-1024x576.jpg)
उक्त ऋण में भूमि की जमाबंदी की नकल मय दस्तावेज जमानतदार के साथ पेश किए. आमेट शाखा के प्रबंधक ने कोटेशन प्रमाणित कर दिया. बैंक ने 10 लाख का ऋण स्वीकृत भी कर दिया. जब आवेदक ऋण के लिए पहुंचा तो उसे बताया कि उक्त ऋण राशि पहले ही उठा ली गई है. ऐसे में पीड़ित ने एसीबी में मामले की शिकायत की.
एसीबी की जांच में सामने आया कि मैसर्स श्रीनाथ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीकल एंड ट्रेडर्स नाथद्वारा के प्रोपराइटर राजकुमार खटीक ने बैंककर्मियों से मिलीभगत कर परिवादी के नाम स्वीकृत ऋण फर्जी तरीके से उठा लिया. गिरफ्तार होने की आशंका में राजकुमार खटीक ने अग्रिम जमानत याचिका पेश की, जिसे विशिष्ट न्यायालय एसीबी-1 के पीठासीन अधिकारी मधुसुदन मिश्रा ने खारिज कर दिया.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- MP में हैदरपुर-इस्लाम नगर समेत 68 गावों के बदले नाम: उज्जैन-देवास और शाजापुर में ‘उर्दू’ वाले इन जगहों के नाम चेंज, यहां देखिए पूरी लिस्ट
- मजदूर ने मांगी इच्छामृत्यु, राष्ट्रपति के नाम सौंपा आवेदन, लगाए ये गंभीर आरोप
- Bihar News: नदी किनारे झाड़ियों में चल रही थी जहरीली शराब की फैक्ट्री, फिर…
- त्रिवेणी संगम में डूबकर मासूम की मौत, कल से हो रही है राजिम कुंभ की शुरुआत
- कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? चाइनीज मांझे की ब्रिकी पर रोक नहीं लगा पा रही खाकी, युवक की कटी गर्दन, निकला खून का फव्वारा और…