रायपुर। रवि भवन के मालिक और बिल्डर विमल जैन व उनके बेटे वैभव जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ हाईकोर्ट ने जमीन धोखाधड़ी के एक मामले में बिलासपुर की सिविल लाईन पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
दोनों पिता-पुत्र के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पहले से किसी और को बेची गई जमीन को हिन्दुस्तान गृह निर्माण प्रायवेट लिमिटेड को बेचने का एग्रीमेंट कर उनसे 43 लाख रुपए भी एडवांस के रुप में ले लिया. आरोपी पिता-पुत्र ने बकायदा जमीन की पावर ऑफ अटार्नी भी बना कर दी. लेकिन पीड़ित द्वारा जमीन के संबंध में सारी जानकारी ली गई तो जमीन किसी और के नाम पर दर्ज मिली.
जिसके बाद पीड़ित अमित सिंग ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पीड़ित की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि विमल जैन और वैभव जैन के ऊपर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में धोखाधड़ के कई मामले थानों में दर्ज है. पुलिस ने एक मामले में आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया था. जेल में महीनों तक रहने के बाद दोनों को जमानत मिल गई है. वहीं कई मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है. आर