Shikhar Dhawan Divorce : नई दिल्ली। दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने बुधवार को भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी हैं. कोर्ट ने माना कि पत्नी आयशा ने शिखर धवन को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया. बार बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक शिखर धवन के अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का उनकी पत्नी ने विरोध नहीं किया न ही वे खुद का बचाव करने में सफल नहीं रहीं. इसी आधार पर पारिवारिक अदालत के जज हरीश कुमार ने आयशा द्वारा शिखर धवन को मानसिक क्रूरता का शिकार बनाए जानें की पुष्टी करते हुए तलाक पर मुहर लगा दी.

न्यायधीश हरीश कुमार ने माना कि पत्नी आयशा ने शिखर धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है. वहीं, कोर्ट ने शिखर धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार भी दिया हैं.

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शिखर ने आयशा पर लगाए

शिखर धवन की याचिका के अनुसार,पत्नी ने शुरू में कहा था कि वह उनके साथ भारत में रहेगी. हालांकि, वह अपने पूर्व पति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ऐसा करने में विफल रही. आयशा को पूर्व पति से दो बेटियां हैं. आयशा ने अपने पूर्व पति से ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ने का वादा किया था जहां वे अपनी दो बेटियों और धवन के बेटे के साथ रहती हैं.

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आयशा ने आरोपों से किया इंकार

पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश ने कहा, ‘धवन बिना किसी गलती के वर्षों तक अपने ही बेटे से अलग रहकर अत्यधिक पीड़ा से गुजरे.’ हालांकि, आयशा ने आरोप से इंकार करते हुए कहा कि वह धवन के साथ भारत में रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहना पड़ा वह भारत में रहने नहीं आ पाईं शिखर धवन उनके कमिटमेंट से अच्छी तरह वाकिफ थे.

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