Rajasthan News: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जोजरी नदी में स्लज नहीं हटाने से आस-पास के गांवों और किसानों को हो रही दुविधा को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार व संबंधित विभागों को जवाब तलब किया है.
न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में याचिकाकर्ता नवीन त्रिवेदी की ओर से रघुराज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने यूआर बेनीवाल प्रकरण में वर्ष 2014 में राज्य सरकार व अन्य विभागों को जोधपुर शहर की निकटवर्ती जोजरी नदी से स्लज़ हटाने के निर्देश दिए थे.
इसकी पालना में जोजरी नदी को साफ करने के लिए पात्र संवेदकों से प्रस्ताव मांगे गए. वर्ष 2017 में एक कंपनी को ठेका दिया गया, जिसे तीन वर्ष की अवधि में स्लज हटाने का काम पूरा करना था. इस काम में विफल रहने पर कंपनी पर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया.
उन्होंने कहा कि हालत यह है कि जोजरी नदी की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ है और अब यह पूरी तरह से बंद है. उन्होंने जोजरी नदी को जल्द से जल्द साफ करने के निर्देश देने की याचना की और कहा कि इसके अभाव में नदी के आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों और किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
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