
शब्बीर अहमद, भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 2018 की ही तरह एक फेज में वोट डाले जाएंगे। एमपी में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं इस ऐलान के बाद से ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग गई है।
इधर आचार संहिता लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने लल्लूराम डॉट कॉम की टीम के साथ बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। संवेदनशील इलाकों में वेब कास्टिंग की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। संवेदनशील बूथ के पास कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वहीं बॉर्डर वाले इलाकों में चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग की जाएगी। चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
इसके साथ ही राजन ने बताया कि सर्विलांस की एक टीम तैनात की जाएगी। शराब और अवैध चीजों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमिशन की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं उसी पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी आम जनता कर सकते हैं। 80 साल से ज्यादा का कोई मतदाता बूथ पर नहीं पहुंच सकता तो उसके लिए घर पर वोटिंग की व्यवस्था रहेगी। घर पर वोटिंग के लिए बुजुर्ग को एक विकल्प दिया जाएगा उसको चयन करना होगा।
जानें आचार संहिता में किन कामों पर होती है पाबंदी
आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक होगी इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन बनाई है। उनमें से कुछ प्रमुख गाइड लाइन ये है।
- आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं हो सकतीं। कोई भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकता है।
- चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होगा।
- आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती हैं। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं।
- राजनीतिक दलो को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है।
- धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा।
- मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते है।
- किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते है।
मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते है। - मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित न की जा सकती है।

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