नई दिल्ली . आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा उन्हें मिले बड़े बंगले को खाली नहीं करना चाहते हैं. टाइप-7 बंगले को लेकर दिल्ली की एक अदालत से उनके खिलाफ आए आदेश के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है.
याचिका को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है. चड्ढा के वकील ने कहा, ‘सांसद को घर खाली करने का आदेश दिया गया है. हमें आशंका है कि कार्यवाही शुरू हो सकती है. हमारे पास ट्रायल कोर्ट में स्टे था.’
दिल्ली की पटियाला हाऊस अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए कहा था कि राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था.