लखनऊ/नोएडा. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर दस लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने प्राधिकरण को नोएडा निवासी सोनाली मेथी को इस रकम के साथ ही 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया.
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सोनाली मेथी को 11 फरवरी 2011 को एलाटमेंट कम एलोकेशन लेटर जारी किया था. इसमें फ्लैट का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर दर्शाया गया. पंजीकरण के समय सोनाली ने 3 लाख 90 हजार रुपये जमा किए. उन्हें 34 लाख सात हजार रुपये दो प्रतिशत छूट के साथ जमा करने थे. शेष भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 12 मई 2011 के पहले करना था.
फ्लैट की कुल कीमत 17 लाख 97 हजार 460 रुपये थी. इसी बीच अथॉरिटी द्वारा सोनाली को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें लोकेशन और जल/सीवर चार्जेज जमा करने के लिए कहा गया. इसके बाद सेल डीड संपादित किए जाने की बात कही गई. सोनाली मेथी ने फ्लैट की कुल कीमत 37 लाख 97 हजार 500 रुपये ब्याज समेत जमा कर दिए. इस बाबत अथारिटी ने पत्र भी जारी कर दिया. फिर इसके बाद अथॉरिटी ने 22 अगस्त 2016 को 9 लाख 66 हजार से ज्यादा रकम और जमा करने को कहा.
सोनाली मेथी ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई. आयोग ने सोनाली मेथी को हुए शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए अथॉरिटी को दस लाख रुपये और बतौर केस खर्च पचास हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया. अथॉरिटी द्वारा भेजे 9.66 लाख का डिमांड भी निरस्त कर दिया.