फिरोजपुर. जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान फिरोजपुर ने एक्ट 1973 की धारा 144 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर छावनी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 8 नवंबर तक धारा 144 लागू होने के आदेश जारी किए है।
जानकारी देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रोफेसर सरोज शर्मा चेयरपर्सन नेशनल इंसीच्यूट आफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि नेशनल इंसीच्यूट आफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के अंतगर्त एक यह संस्था है, जोकि ओपन एवं डिस्टैंस मोड के जरिए शिक्षा प्रदान करती है और सीनियर सेकेंडरी व वोकेशन कोर्स चलाती है।
उनकी तरफ से सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कोर्सं की एन.आई.ओ.एस. पब्लिक थयूरी की परीक्षा ए केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर छावनी में 8 नवंबर 2023 तक चलेगी। परीक्षा का समय दोपहर 2.30 बजे से 5.30 तक है। इसलिए उक्त आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश परीक्षाओं में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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