रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरीष्ठ नेता आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से यह बड़ा झटका है. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा को सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र केस में यह सजा सुनाई है.
कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तजीन फातिमा को दो जन्मतिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया था. अब सजा सुना दिया गया है और कोर्ट से तीनों सीधे जेल जाएंगे.
इसे भी पढ़ें – Crime News : सर्राफा व्यापारी से बाइक सवार लुटेरों ने की 20 लाख की लूट, तमंचे के बल पर वारदात को दिया अंजाम
बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया है और मां, बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया. कोर्ट का फैसला आने से बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है. रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है.
इसे भी पढ़ें – भानवी सिंह ने तलाक मामले में मांगी 10 लाख रुपए महीना गुजारा भत्ता, ससुर के साथ पहुंची थी कोर्ट
आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर आए थे. उस समय उन पर 88 केस दर्ज थे. तब कोर्ट ने भी यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा संयोग क्यों हो रहा है कि आजम को एक केस में जमानत मिलते ही दूसरा केस दायर हो जाता है.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक