मोसिम तड़वी, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में मां-बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट में प्रत्येक आरोपी को 14 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त जिला अभिजोजन अधिकारी ने बताया कि घटना शाहपुर थाना क्षेत्र की है। बोदरली गिट्टी खदान में एक परिवार मजूदरी करता था। 1 अक्टूबर 2020 के रात को आरोपी उनके घर में घूस गए और उनकी कमाई के पैस छीन लिए। जिसके बाद मारपीट कर पिता को बंधक बना लिया। चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की बंधक बना लिया।

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इसके बाद मां-बेटी को बाहर ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत के आधार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर धर दबोचा। मामले को विवेचना में लिया गया था। आज आरोपियों का प्रमाणीकरण कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तहत आरोपी थावर सिंग, सुकलाल, भुरला, हीरालाल नार सिंह को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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