नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आप नेता संजय सिंह की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष कहा कि संजय सिंह को गिरफ्तार करने के पर्याप्त आधार हैं. आप सांसद को कानून का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है. ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि रिट याचिका की आड़ में संजय सिंह की तरफ से दायर जमानत याचिका उचित नहीं है. पीठ ने इस मामले में बचाव पक्ष व ईडी को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पीठ शुक्रवार को फैसला सुना सकती है.
ईडी ने आप नेता को चार अक्तूबर को आबकारी नीति के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. संजय सिंह ने इसके विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.