अखिलेश बिल्लौरे, हरदा। नेशनल हाईवे बनाने वाली पाथ इंडिया कंपनी (प्रकाश एस्फालटिंग एवं टोल हाईवे इंडिया लिमिटेड) द्वारा किए गए अवैध उत्खनन के मामले में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने करीब साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। वहीं ईडी को जांच करने के निर्देश दिए है। 

बता दें कि पाथ इंडिया कंपनी ने हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम भादूगाव, टेमागाव, अंधेरी खेड़ा में बेखौफ होकर अंधाधुंध अवैध उत्खनन किया। हाईवे बनाने के लिए लगातार नियम विरुद्ध पर्यावरण की परवाह किए बगैर शासकीय एवं खेतीहर जमीन तथा गजाल नदी में अवैध उत्खनन किया। ग्रामीण किसानों आदिवासियों ने खूब आंदोलन किया, किसान कांग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तब किसानों ने स्थानीय प्रशासन और पाथ इंडिया के विरुद्ध एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एनजीटी ने पाथ इंडिया पर 3 करोड़ 49 लाख 74030 हजार जुर्माना केआदेश दिए हैं एवं ईडी को भी जांच के लिए आदेशित किया है। इस मामले की जानकारी अधिवक्ता अनिल जाट ने दी है।

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अक्टूबर 2023 को नेशनल ग्रीन दिम्यूनल भोपाल के द्वारा हाईवे बनाने वाली पाथ इंडिया कंपनी (प्रकाश एस्फाटिंग एवं टोल हाईवे इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए अवैध उत्खनन के मामले में 3,49,74,030/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए ई. (प्रत निदेशालय) को जांच हेतु दिया आदेश दिया है। अनिल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई माह से हरदा जिले के टिमरनी तहसील के ग्राम भादूगाव, टेमागांव व अंधेरी खेड़ा में पाथ इंडिया कंपनी द्वारा बनाने के लिए पर्यावरण को गहरा आघात पहुंचाते हुए शासकीय जमीन , खेतीहर जमीन व नदी में अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस अवैध उत्खनन के संबंध मे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किसान कांग्रेस नेता केदार शंकर सिरोही, मोहन बिश्नोई तथा हेमंत टाले के नेतृत्व में लगभग माह तक धरना दिया गया । परंतु जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 

जिससे दुखी होकर ग्राम भादुगांव के किसान राजेश यादव, प्रेम नारायण किरार और सुखराम के द्वारा अधिवक्ता उर्वशी मिश्रा एवं आयुष गुप्ता के माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ( एनजीटी भोपाल) में नेशनल हाइवे हरदा पाथ इंडिया कंपनी पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड खनिज विभाग पर्यावरण प्रभाव मूल कल्याण के विरुद्ध याचिका क्रमांक 28/2023 प्रस्तुत की गई थी । 

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एनजीटी के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट तथा उत्खनन के सबूत को देखते हुए दिनांक 24/08/2023 को सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 19 अक्टूबर 2023 को एनजीटी के द्वारा 102 पेज का निर्णय पारित करते हुए पांच इंडिया कंपनी पर अवैध उत्खनन के मामले में 3,49,74,030 रुपयों के जुर्माने का आदेश दिया हैं।

तो पाथ इंडिया कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी

एनजीटी के आदेश अनुसार पाथ इंडिया कंपनी को यह राशि 3 माह में  मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड में जमा करनी है। अगर उनके द्वारा यह राशि जमा नहीं की जाती है तो पाथ इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी एवं पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत भी पाठ इंडिया कंपनी के विरुद्ध (प्रवृतन निदेशालय) को जांच के लिए आदेश दिया है । साथ ही पाथ इंडिया कंपनी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु आदेश दिए हैं! साथी भविष्य में किस प्रकार का अपराध नहीं करने का लिखित सहमति प्रदान करने की बात भी की है।

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