पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर बठिंडा आर.टी.ए. सचिव द्वारा बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार डी.टी.सी. और ऑर्बिट सहित आठ कंपनियों के 39 परमिट रद्द कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि ऑर्बिट और डी.टी.सी. बसों की मालकियत बादल परिवार के पास है। जिन बसों के परमिट रद्द किए गए हैं उनमें डबवाली ट्रांसपोर्ट के 13, ऑर्बिट के 12, जुझार बस सर्विस के 7 और न्यू डीप बस कंपनी के 3 परमिट शामिल हैं।

Punjab Haryana High Court orders, D.T.C. And 39 permits of eight companies including Orbit canceled
इसे लेकर आर.टी.ए. सचिव बठिंडा ने फिरोजपुर, पटियाला और जालंधर के आर.टी.ए. सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिन परमिट को रद्द किया गया है उन्हें कार्यालय के अधीन तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में शामिल न किया जाए। वहीं जिन टाइम टेबलों में ये परमिट हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही जी.एम. पी.आर.टी.सी. फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और बुढलाडा को पत्र लिख कहा गया है कि इन परमिटों पर चलने वाली बसों को तुरंत बस स्टैंड पर रोका जाए। मालिकों को कंपनियों के रद्द किए गए परमिट कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए है। इसे सरकार की बादल परिवार की बसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।