चंडीगढ़. पंजाब में भर्ती प्रक्रिया के बाद चुने गए 5994 एलीमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग (ई.टी.टी.) को नियुक्ति पत्र देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जिसके बाद संवैधानिक पीठ स्थापित किया गया था। इसकी जजमेंट 18 जुलाई को सुरक्षित रखी गई थी। अदालत ने कहा कि उक्त आदेशों का अभी इंतजार किया जा रहा है।

इस लिए वर्तमान याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी है। अदालत के दिशा-निर्देशों के बाद सरकार द्वारा अदालत में कहा गया कि निर्धारित तारीख तक सरकार चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं देगी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने उक्त पदों के लिए इश्तिहार देने और आवेदन लेने के बाद नियमों में बदलाव करते सी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए पंजाबी पंजाबी का टैस्ट पास करने की शर्त रख दी। इसमें 50 फीसदी अंक लेना जरुरूी कर दिया गया।
उक्त शर्त में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी गई, जो कि संविधान का उल्लंघन है। इतना ही नहीं श्रेणी ए, बी और डी के पदों की भर्ती में पंजाबी विषय का टैस्ट नहीं रखा गया। इस संबंध में संबंधित विभाग भर्ती आयोग सहित मुख्य मंत्री को भी री-प्रेजेंटेशन दी गई, पर कोई नतीजा नहीं निकला, इसके बाद उम्मीदवार हाईकोर्ट आ गए थे।
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