शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (assembly elections) की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में डाक मत पत्र (postal ballot) को लेकर राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन (guidelines) में संशोधन (amended) किया गया है।
जानकारी के अनुसार अब सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही कर डाक मत पत्र का प्रयोग सकेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पास डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा।
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