जालंधर. नगर निगम जालंधर के चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को ड्राफ्ट वोटर सूची की प्रकाशना के बाद, लोग सूची की समीक्षा कर सकते है और 31 अक्तूबर तक संबंधित चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ) के पास दावे/आपत्तियां दर्ज कर सकते है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने बताया कि लोग 31 अक्तूबर 2023 तक अपने एतराज और दावे दाखिल कर सकते है।
उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 8 नवंबर को किया जाएगा तथा वोटर सूची की अंतिम प्रकाशन 10 नवंबर को होगी। सारंगल ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए तैनात ईआरओज़ में एस.डी.एम.-1, एस.डी.एम.-2, सचिव आर.टी.ए., अतिरिक्त मुख्य प्रशासक पुड्डा, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स (आबकारी) जालंधर, जी.एम. उद्योग, कार्यकारी इंजीनियर सीवरेज बोर्ड जालंधर -1, जिला राजस्व अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, जिला टाउन प्लैनर, कार्यकारी इंजीनिर जल आपूर्ति और स्वच्छता जालंधर -1 और 2 और सहायक आबकारी कमिश्नर स्टेट टैक्स ऑडिट-1 शामिल है।
उन्होंने कहा कि लोग दावे/आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए इन अधिकारियों के दफ़्तरो से संपर्क कर सकते है। डिप्टी कमिश्नर ने ईआरओ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी योग्य व्यक्ति, विशेषकर युवा, मतदाता के रूप में रजिस्टर होने से न रहे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नगर निगम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध है।
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